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अब रेलवे काउंटर से टिकट लेने वालों को भी मिलेगा 10 लाख का बीमा, जाने UP में कब से लागू होगी नई व्यवस्था

UP Railway News: (पवन तोमर की रिपोर्ट) उत्तर प्रदेश समेत देशभर के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है. अब तक ऑनलाइन रेल टिकट बुक करने वाले यात्रियों को मिलने वाली वैकल्पिक यात्रा बीमा की सुविधा जल्द ही रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वालों को भी मिलेगी. रेलवे बोर्ड 27 अक्टूबर 2026 से इस नई व्यवस्था को लागू करने जा रहा है. इसके तहत आरक्षित टिकट खरीदने वाले यात्री अपनी इच्छा से यात्रा बीमा का विकल्प चुन सकेंगे. रेल हादसे में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने पर यात्रियों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिल सकेगा.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे का फैसला
रेलवे बोर्ड ने 24 अक्टूबर को सभी रेलवे जोन के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों (PCCM) को निर्देश जारी किए हैं. यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 6 अक्टूबर 2026 के आदेश के बाद उठाया गया है. अब तक यात्रा बीमा की सुविधा मुख्य रूप से IRCTC के माध्यम से ई-टिकट बुक करने वाले यात्रियों तक सीमित थी. नई व्यवस्था लागू होने के बाद आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी इस सुविधा का विकल्प मिलेगा.
टिकट बनवाते समय बताना होगा, बीमा चाहिए या नहीं
टिकट फॉर्म भरते समय बीमा लेने या न लेने का विकल्प चुनना होगा.
मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा.
बीमा प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जाएगा.
रेलवे आरक्षण प्रणाली में जरूरी तकनीकी बदलाव होंगे.
CRIS और IRCTC मिलकर इस व्यवस्था पर काम कर रहे हैं.
ट्रेन हादसे में मृत्यु पर 10 लाख रुपये तक का कवर
नई व्यवस्था के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार, ट्रेन दुर्घटना या अन्य कवर की गई अप्रिय घटना में यात्री की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये तक का बीमा मिल सकेगा. स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में भी 10 लाख रुपये तक का कवर निर्धारित है. वहीं, स्थायी आंशिक दिव्यांगता होने पर 7.50 लाख रुपये तक की बीमा राशि मिल सकती है. बीमा की जानकारी यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी.
अस्पताल के खर्च और शव ले जाने के लिए भी मदद
यात्रा के दौरान दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल में भर्ती रहने के खर्च के लिए दो लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है. इसके अलावा मृत यात्री के पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए 10 हजार रुपये तक की राशि मिल सकती है. बीमा का लाभ आरक्षित टिकट की सभी श्रेणियों के यात्रियों को निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत मिलेगा.
कंफर्म और RAC टिकट पर भी चुन सकेंगे विकल्प
रेलवे की इस सुविधा में कंफर्म, आरएसी (RAC) और आंशिक रूप से कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को भी बीमा लेने का विकल्प मिलेगा. हालांकि, पांच साल से कम उम्र के ऐसे बच्चों को बीमा का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके लिए अलग बर्थ आरक्षित नहीं होती. पांच से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार बीमा की सुविधा उपलब्ध रहेगी.
ई-टिकट पर 45 पैसे है प्रीमियम
फिलहाल ऑनलाइन ई-टिकट बुक करने वाले यात्रियों से यात्रा बीमा के लिए सभी करों सहित 45 पैसे प्रति यात्री प्रीमियम लिया जा रहा है. काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए प्रीमियम की अंतिम राशि संबंधित सिस्टम में निर्धारित नियमों के अनुसार लागू होगी. यह सुविधा वैकल्पिक रहेगी, यानी यात्री पर बीमा लेना अनिवार्य नहीं होगा. 27 अक्टूबर से नई व्यवस्था लागू होने के बाद काउंटर टिकट लेने वाले यात्रियों को भी यात्रा के दौरान सुरक्षा का अतिरिक्त विकल्प मिल सकेगा.
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