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UP के बलिया में BIS का बड़ा एक्शन: दो ज्वेलरी प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, 156 ग्राम बिना वैध हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण जब्त

INT News25 August 2026 at 09:32 pm

UP News: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की लखनऊ शाखा ने मंगलवार को बलिया में हॉलमार्किंग नियमों के उल्लंघन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. बीआईएस की दो अलग-अलग टीमों ने शहर के दो प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की. इस दौरान एक प्रतिष्ठान से करीब 156 ग्राम ऐसे स्वर्ण आभूषण बरामद कर जब्त किए गए, जिन पर वैध हॉलमार्क नहीं पाया गया. वहीं, दूसरे प्रतिष्ठान में बिना वैध BIS लाइसेंस के अनधिकृत रूप से हॉलमार्किंग संबंधी गतिविधियां किए जाने का मामला सामने आया.

पीपी ज्वेलर्स से मिले बिना वैध हॉलमार्क वाले आभूषण

बीआईएस की पहली टीम ने निदेशक ऋत्विक आनंद के नेतृत्व में टाउन हॉल रोड स्थित शिवशंकर कॉम्पलेक्स के मेसर्स पीपी ज्वेलर्स पर छापेमारी की. टीम में उपनिदेशक आशुतोष राय समेत बीआईएस के तीन अन्य कर्मचारी शामिल थे. जांच के दौरान प्रतिष्ठान से करीब 156 ग्राम स्वर्ण आभूषण बरामद किए गए. बीआईएस के अनुसार इन आभूषणों पर वैध हॉलमार्किंग नहीं पाई गई, जिसके बाद उन्हें जब्त कर लिया गया.

बिना BIS लाइसेंस के हॉलमार्किंग का आरोप

इसी दौरान दूसरी टीम ने संयुक्त निदेशक शरद कुमार के नेतृत्व में लक्ष्मी मार्केट स्थित मेसर्स श्रीजा लेजर कटिंग सेंटर पर कार्रवाई की. टीम में उपनिदेशक जितेश कुमार समेत तीन अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे. जांच में प्रतिष्ठान पर बिना वैध BIS लाइसेंस के हॉलमार्किंग संबंधी गतिविधियां संचालित किए जाने का मामला सामने आया. टीम ने अवैध हॉलमार्क युक्त स्वर्ण आभूषणों के साथ हॉलमार्किंग से जुड़ी साक्ष्य-सामग्री को भी नियमानुसार जब्त किया.

उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा प्राथमिकता

बीआईएस लखनऊ शाखा के निदेशक एवं प्रमुख पियूष एम. वासेकर ने कहा कि उपभोक्ताओं को शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता वाले स्वर्ण आभूषण उपलब्ध कराना बीआईएस की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि हॉलमार्किंग व्यवस्था सोने की शुद्धता को लेकर उपभोक्ताओं को भरोसेमंद आश्वासन देती है. इसी को देखते हुए बाजार में हॉलमार्किंग नियमों के पालन की नियमित जांच की जा रही है.

ज्वेलर्स को नियमों का पालन करने की चेतावनी

बीआईएस निदेशक ने सभी ज्वेलर्स और हॉलमार्किंग से जुड़े प्रतिष्ठानों से निर्धारित मानकों और कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करने की अपील की. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति हॉलमार्किंग या नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आने पर बीआईएस की ओर से कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी.

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