Saturday, 24 October 2026
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लुधियाना में देसी घी की फैक्ट्री पर छापा:4,215 किलो घी जब्त; 675 किलो एक्सपायरी घी मौके पर नष्ट करवाया

INT News24 October 2026 at 08:44 pm

लुधियाना में त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी विंग ने कैलाश नगर स्थित देसी घी की एक फैक्ट्री पर छापेमारी की। सिविल सर्जन डॉ. रमनदीप कौर के नेतृत्व में पहुंची टीम ने फैक्ट्री से कुल 4,215 किलोग्राम संदिग्ध देसी घी जब्त किया। वहीं, 675 किलोग्राम एक्सपायरी घी को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, ताकि यह बाजार में न पहुंच सके। ब्रांडेड और खुला घी बरामद खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच के दौरान फैक्ट्री से सरताज, दयाल और डेयरी फार्म ब्रांडों का 135 किलोग्राम देसी घी बरामद किया गया। इसके अलावा 3,405 किलोग्राम खुला देसी घी भी मिला। विभाग ने कुल 4,215 किलोग्राम घी जब्त किया है। टीम ने फैक्ट्री में तैयार और स्टोर किए जा रहे उत्पादों की पैकेजिंग, लेबलिंग, एक्सपायरी डेट और भंडारण व्यवस्था की भी जांच की। एक्सपायरी घी को निर्धारित नियमों के तहत मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। घी और सरसों के तेल के सैंपल जांच के लिए भेजे फूड सेफ्टी टीम ने फैक्ट्री से देसी घी के पांच सैंपल और सरसों के तेल का एक सैंपल लेकर सरकारी प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा है। रिपोर्ट से खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता और मिलावट की स्थिति स्पष्ट होगी। यदि लैब रिपोर्ट में किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है, तो संबंधित फर्म और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों में मिलावट रोकने के लिए विशेष अभियान सिविल सर्जन डॉ. रमनदीप कौर ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्योहारों के दौरान मिठाइयों, घी, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के कारण विभाग की टीमें विशेष निगरानी रख रही हैं। उन्होंने बताया कि जिले में खाद्य पदार्थ बनाने वाली इकाइयों, गोदामों, दुकानों और बाजारों में नियमित जांच के साथ औचक निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खरीदारी करते समय इन बातों का रखें ध्यान स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से खाद्य पदार्थ खरीदते समय एक्सपायरी डेट, पैकेजिंग, बैच नंबर और लेबल की जांच करने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि यदि कहीं मिलावटी, एक्सपायरी या संदिग्ध खाद्य पदार्थ बेचे जाने की जानकारी मिले, तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।