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नवविवाहिता को सुसाइड के लिए उकसाया, ननद की जमानत खारिज:जमानत आवेदन में कहा- 8 अक्टूबर को शादी है, गिरफ्तारी हुई तो बदनामी होगी
गुना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की मौत के मामले में आरोपी ननद फिजा खान की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। फिजा की अक्टूबर में शादी होने वाली है। इसी आधार पर उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत मांगी थी। आवेदन में कहा गया था कि गिरफ्तारी होने पर उसकी और परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया। 16 अगस्त को घर में फंदे पर मिला था शव मूल रूप से शिवपुरी जिले के कोलारस की रहने वाली 23 वर्षीय यास्मीन खान की शादी वर्ष 2023 में गुना के विद्यार्थी नगर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी फैजान खान से हुई थी। दंपती का एक बेटा भी है। 16 अगस्त की शाम यास्मीन का शव घर में फंदे पर लटका मिला था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। मायके वालों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप यास्मीन के पिता ने आरोप लगाया था कि ससुराल पक्ष के लोग पैसों को लेकर उनकी बेटी को परेशान करते थे। उनका आरोप था कि ननद की शादी के लिए दो लाख रुपए की मांग की जा रही थी और इसी को लेकर यास्मीन के साथ मारपीट भी की गई। मायके पक्ष के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार, यास्मीन ने परिवार को फोन कर पैसों की मांग और प्रताड़ना की जानकारी भी दी थी। जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने सास, ससुर, पति और ननद के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। शादी का हवाला देकर मांगी थी अग्रिम जमानत आरोपी ननद फिजा खान (25) की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया गया था। आवेदन में बताया गया कि उसकी शादी 8 अक्टूबर को तय है। गिरफ्तारी होने पर उसकी और परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होने की बात कहते हुए जमानत देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फिजा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।