Friday, 25 September 2026
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सोम डिस्टलरीज़ को हाईकोर्ट से झटका:शराब टेंडर में शामिल होने की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा-जब लाइसेंस ही नहीं तो इजाजत कैसी

INT News25 September 2026 at 07:45 am

शराब कंपनी सोम डिस्टलरीज को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से शराब टेंडर के मामले में फिलहाल राहत नहीं मिली। गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की युगलपीठ ने टेंडर में शामिल होने की कंपनी की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जब कंपनी का लाइसेंस ही वैध नहीं है तो वह टेंडर में शामिल होने का दावा नहीं कर सकती। हालांकि, लाइसेंस के रिन्युअल आवेदन को खारिज करने के 18 जून के आदेश की वैधता का मामला सिंगल बेंच को भेज दिया गया है। मामला सोम डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड और सोम डिस्टलरीज एंड ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। कंपनियों ने शराब लाइसेंस निलंबन और टेंडर में भाग लेने से रोकने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट के समक्ष कंपनी की ओर से टेंडर में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान सामने आया कि कंपनी की तकनीकी बोली पहले ही निरस्त हो चुकी है। इसे चुनौती देने के लिए याचिका में आवश्यक संशोधन भी नहीं किया गया था। 18 जून को रिन्युअल आवेदन खारिज हुआ आबकारी विभाग ने कंपनी के लाइसेंस से जुड़े मामले में कार्रवाई की है। इससे पहले 4 फरवरी 2026 को आबकारी आयुक्त ने दोनों कंपनियों के लाइसेंस निलंबित किए थे। आदेश को कंपनियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के मार्च के आदेश में दर्ज है कि दो कंपनियों के आठ लाइसेंस निलंबित किए गए थे। कंपनी का तर्क था कि लाइसेंस निलंबित करने से पहले उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। वहीं, सरकार की ओर से कार्रवाई को वैधानिक प्रावधानों के तहत बताया गया। मार्च में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने लाइसेंस निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मामला युगलपीठ में पहुंचा। तीन बेंच तक पहुंचा मामला इस मामले की सुनवाई पहले जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में हुई। इसके बाद जस्टिस एसएन भट्‌ट और फिर जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच के समक्ष मामला आया। शुरुआती सुनवाई के लिए तीसरी बेंच तय होने का मामला भी चर्चा में रहा। दो बेंचों द्वारा सुनवाई से इनकार के बाद मामले को तीसरी बेंच के समक्ष रखा गया।