Monday, 12 October 2026
INTइंडियन न्यूज़ ट्रस्टजहाँ सत्य मिले विश्वास से
ताज़ा खबरें

समाचार · उत्तर प्रदेश

यूपी में ट्रेक्टर खरीदिए सकरार दे रही है आधा पैसा, 20 अक्टूबर तक करें आवेदन, जानें पूरा प्रोसेस

INT News12 October 2026 at 05:46 pm

UP Agriculture Subsidy 2026: खेती की लागत कम करनी है और ट्रैक्टर या आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए यह जरूरी खबर है. राज्य में कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन का मौका मिल रहा है. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM) योजना के तहत पात्र किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल सकती है. आवेदन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है. हालांकि, अनुदान की वास्तविक राशि कृषि यंत्र, किसान की श्रेणी और सरकारी नियमों पर निर्भर करेगी.

किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान?

उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कई तरह के उपकरणों पर सब्सिडी देने का प्रावधान है. इनमें ट्रैक्टर, पावर टिलर, रोटावेटर, सीड ड्रिल और फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े कृषि यंत्र शामिल हैं. योजना के तहत पात्र किसान निर्धारित नियमों के अनुसार अनुदान का लाभ उठा सकते हैं. कृषि विभाग की योजना के तहत 2,166 कृषि यंत्रों पर अनुदान का प्रावधान बताया गया है. वहीं, फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी योजना के तहत 1,755 यंत्रों पर सहायता देने की बात कही गई है. इसके अलावा, कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान है.

10 लाख के ट्रैक्टर पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

अगर किसी ट्रैक्टर की कीमत 10 लाख रुपये है, तो 50 प्रतिशत अनुदान की दर से गणना करने पर सब्सिडी 5 लाख रुपये होगी. इस स्थिति में किसान का खर्च 5 लाख रुपये रह सकता है. हालांकि, यह केवल एक उदाहरण है. हर किसान को ट्रैक्टर की कीमत का 50 प्रतिशत अनुदान मिलना जरूरी नहीं है. अनुदान की राशि संबंधित कृषि यंत्र की स्वीकृत लागत, किसान की श्रेणी और योजना में तय अधिकतम सीमा के आधार पर निर्धारित होगी. कुछ श्रेणियों में अधिकतम सब्सिडी 2 लाख से 3 लाख रुपये तक हो सकती है. इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित यंत्र पर लागू अनुदान दर और अधिकतम सीमा की आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें.

20 अक्टूबर तक ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी पाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन और टोकन बुकिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें.

आधिकारिक पोर्टल खोलें: सबसे पहले उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट https://upagriculture.com पर जाएं.

अनुदान का विकल्प चुनें: पोर्टल पर कृषि यंत्र या उपकरण अनुदान से संबंधित सेक्शन खोलें. वहां उपलब्ध टोकन बुकिंग के विकल्प को चुनें.

कृषि यंत्र का चयन करें: उपलब्ध सूची में से अपनी जरूरत और पात्रता के अनुसार कृषि यंत्र चुनें. आवेदन से पहले संबंधित यंत्र पर मिलने वाले अनुदान की शर्तें पढ़ लें.

टोकन बुकिंग पूरी करें: पोर्टल पर मांगी गई जानकारी भरें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टोकन बुक करें. आवेदन की पुष्टि और आगे के निर्देशों को सुरक्षित रखें.

अधिकृत डीलर से खरीदें: टोकन और विभागीय निर्देशों के अनुसार अधिकृत डीलर से कृषि यंत्र खरीदें. खरीद का पक्का बिल जरूर लें.

दस्तावेज जमा करें: विभाग द्वारा मांगे गए दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खसरा-खतौनी की जानकारी तैयार रखें. जरूरत के अनुसार बिल और अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें.

सत्यापन का इंतजार करें: विभागीय जांच और सत्यापन के बाद, पात्र पाए जाने पर नियमानुसार अनुदान की राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जा सकती है.

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

किसान अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन करें. आवेदन करने से पहले यह जरूर जांच लें कि संबंधित कृषि यंत्र के लिए टोकन उपलब्ध है या नहीं. साथ ही, पात्रता, अनुदान की सीमा और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त करें. ध्यान रखें कि टोकन बुक करना अपने आप में सब्सिडी मिलने की गारंटी नहीं है. अनुदान विभागीय नियमों, उपलब्ध लक्ष्य, दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन होगा. इसलिए ट्रैक्टर या अन्य कृषि यंत्र खरीदने से पहले विभाग के निर्देशों की पुष्टि करना जरूरी है.

Also Read: त्योहार पर घर जाने वालों को राहत,अलीगढ़ से दिल्ली समेत कई रूटों पर चलेंगी अतिरिक्त बसें