Saturday, 24 October 2026
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जबलपुर में पिता-पुत्र को 10-10 साल की सजा:6 साल पहले 2 लोगों पर फेंकी थी एसिड की बोतल; जुर्माना भी लगा

INT News24 October 2026 at 08:34 pm

जबलपुर में दो लोगों पर एसिड अटैक करने वाले पिता-पुत्र को जिला कोर्ट ने 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 6 साल पहले पनागर के कमानिया गेट के पास आरोपियों ने दो लोगों पर तेजाब फेंककर उन्हें गंभीर रूप से झुलसा दिया था। मामले में शनिवार, 24 अक्टूबर 2026 को संजोग सिंह बाघेला की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पिता ने नाम पूछा और फेंक दी एसिड की बोतल घटना दिसंबर 2020 की है। पीड़ित वाशु केशरवानी अपने दोस्त सृजन मिश्रा के साथ पनागर के कमानिया गेट के पास खड़े होकर चाय पी रहे थे। इसी दौरान आरोपी अतिशय उर्फ छोटू वहां खड़ा था। कुछ देर बाद उसके पिता नंदन चौधरी भी वहां पहुंचे। उन्होंने बेटे से पूछा कि वाशु केशरवानी कौन है। अतिशय के इशारा करते ही नंदन ने एसिड से भरी बोतल निकालकर वाशु पर फेंक दी। इस हमले में वाशु का चेहरा गंभीर रूप से झुलस गया। पास में खड़े सृजन की आंख और चेहरा भी झुलस गए। वारदात के बाद पिता-पुत्र मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कुछ ही घंटों में किया था गिरफ्तार घटना की सूचना मिलते ही पनागर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को पनागर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दोनों की जान बच गई, लेकिन उनके चेहरे बुरी तरह झुलस गए थे। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर अतिशय उर्फ छोटू और नंदन चौधरी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। आरोपियों के खिलाफ धारा 326ए और 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया था। अभियोजन के तर्कों से सहमत हुई कोर्ट मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बबिता कुल्हारा नागदेव ने पैरवी की। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने अतिशय उर्फ छोटू और नंदन चौधरी को धारा 326ए और 34 के तहत दोषी ठहराया। दोनों को 10-10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।