Friday, 25 September 2026
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अवैध प्लाटिंग पर निगम का शिकंजा:महेश माधवानी को नोटिस, 15 दिन में जवाब मांगा, कलेक्टर की सख्ती के बाद निगम की कार्रवाई

INT News25 September 2026 at 07:40 am

छिंदवाड़ा शहर और आसपास के इलाकों में हो रही अवैध प्लाटिंग को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर हरेंद्र नारायण लगातार बैठकों में अधिकारियों को बिना अनुमति प्लाटिंग और नियम विरुद्ध जमीन के विक्रय पर कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। इसी के तहत नगर निगम आयुक्त सीपी राय के नेतृत्व में निगम की टीम कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में नगर निगम ने खजरी निवासी महेश कुमार माधवानी को अनधिकृत कॉलोनी निर्माण के मामले में सूचना पत्र जारी किया है। निगम के अनुसार, मौजा खजरी स्थित खसरा नंबर 317/1/1/2/1/1 की भूमि पर बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने और जमीन को भूखंडों में बांटकर अन्य लोगों को बेचने या हस्तांतरित करने की जानकारी सामने आई है। भूखंडों की बिक्री और हस्तांतरण रोकने के निर्देश नगर निगम ने संबंधित व्यक्ति को अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण और भूखंडों की बिक्री या हस्तांतरण तत्काल रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 15 दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। निगम ने पूछा है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने या जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नोटिस में 3 से 7 साल की सजा, 10 लाख तक जुर्माने का उल्लेख नगर निगम के नोटिस में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग का हवाला दिया गया है। इसमें अनधिकृत कॉलोनी निर्माण को दंडनीय और संज्ञेय अपराध बताया गया है। निगम के पत्र के अनुसार, इसके लिए 3 से 7 साल तक के कारावास और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। आयुक्त बोले- बिना अनुमति प्लाटिंग पर कार्रवाई जारी रहेगी नगर निगम आयुक्त सीपी राय ने बताया कि बिना अनुमति प्लाटिंग करने वालों और नियम विरुद्ध जमीन बेचने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। संबंधित लोगों को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। निगम ने भी नोटिस में स्पष्ट किया है कि समयसीमा में जवाब नहीं मिलने या समाधानकारक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।