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झारखंड हाइकोर्ट का जेबीवीएनएल को आदेश, अमलगम स्टील्स की दोनों कंपनियों पर 3 माह में पूरी करे सुनवाई

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने एनर्जी वॉचडॉग की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश पारित किया. चीफ जस्टिस एमएस सोनक व जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने पक्षों को सुनने के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को अमलगम स्टील्स एंड पावर लिमिटेड व अमलगम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड को जारी शो-कॉज नोटिसों पर तीन माह में सुनवाई पूरी करने को कहा है.
पांच फरवरी 2026 के अंतरिम आदेश का पालन करने का निर्देश
खंडपीठ ने जेबीवीएनएल की ओर से दिये गये आश्वासन को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि निगम पांच फरवरी 2026 के अंतरिम आदेश में दिये गये सभी निर्देशों का पालन करते हुए तीन माह के भीतर शो-कॉज नोटिसों का निष्पादन करे. मामले में आगे की सुनवाई के लिए खंडपीठ ने एक फरवरी 2027 की तिथि निर्धारित की.
सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर होने से रुकी थी सुनवाई
इससे पूर्व सुनवाई के दौरान जेबीवीएनएल की ओर से अधिवक्ता विभोर मयंक ने बताया कि हाइकोर्ट ने पांच फरवरी 2026 को अपने अंतरिम आदेश में आठवें और नौवें प्रतिवादी को जारी शो-कॉज नोटिसों का तीन माह के भीतर निष्पादन करने का निर्देश दिया था. हालांकि, इस आदेश को संबंधित कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (सिविल) संख्या 10538/2026 दायर कर चुनौती दी थी.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया था. इसके कारण जेबीवीएनएल ने शो-कॉज नोटिसों पर आगे की सुनवाई नहीं की थी.
तीन सितंबर के आदेश के बाद निर्णय लेने का आश्वासन
जेबीवीएनएल की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन सितंबर 2026 के आदेश में हाइकोर्ट के पांच फरवरी 2026 के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है. ऐसे में अब दोनों प्रतिवादियों को जारी शो-कॉज नोटिसों पर तीन माह के भीतर निर्णय ले लिया जायेगा.