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झारखंड में पटाखे फोड़ने का टाइम फिक्स, दीपावली पर 2 घंटे तो छठ पर सुबह 2 घंटे की छूट

INT News24 October 2026 at 10:49 am

बोकारो. दीपावली, छठ, गुरु पर्व, क्रिसमस और नववर्ष को देखते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (जेएसपीसीबी) ने वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं. पर्षद ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल में निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

पर्षद की ओर से जारी सूचना के अनुसार, निर्देश सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में जारी किये गये हैं. आदेश में वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31(ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उल्लेख किया गया है. पर्षद ने नागरिकों और पटाखा विक्रेताओं से निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है.

दीपावली और गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे

पर्षद ने अलग-अलग त्योहारों के लिए पटाखे चलाने की समय-सीमा निर्धारित की है. जारी निर्देश के अनुसार:

दीपावली और गुरु पर्व: रात 8 बजे से 10 बजे तक.

छठ पूजा: सुबह 6 बजे से 8 बजे तक.

क्रिसमस और नववर्ष: रात 11:55 बजे से मध्यरात्रि 12:30 बजे तक.

निर्धारित समय के बाहर पटाखे चलाना नियमों का उल्लंघन माना जायेगा. पर्षद ने लोगों से त्योहार मनाते समय इन समय-सीमाओं का ध्यान रखने को कहा है.

निर्धारित ध्वनि सीमा वाले पटाखों की ही अनुमति

पर्षद की सूचना के अनुसार, जिन जिलों या शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) अच्छी या संतोषजनक श्रेणी में है, वहां पटाखों की बिक्री की अनुमति से संबंधित निर्धारित शर्तें लागू होंगी. ऐसे क्षेत्रों में भी 125 डेसिबल (A) से कम ध्वनि सीमा वाले पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति का उल्लेख किया गया है. अत्यधिक ध्वनि और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा.

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नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई

पर्षद ने चेतावनी दी है कि निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित सक्षम अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की जा सकती है. सूचना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), वायु अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 सहित प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई का उल्लेख किया गया है.

स्वच्छ और सुरक्षित त्योहार मनाने की अपील

प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने आम लोगों से पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में सहयोग करने की अपील की है. त्योहारों के दौरान बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने तथा निर्धारित समय और ध्वनि सीमा से जुड़े निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.