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बिहार के शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू, जींस-टीशर्ट पहनने पर लगी रोक

Bihar Schools Teachers Dress Code : बिहार के सभी विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों और नॉन-टीचिंग स्टाफ कर्मचारियों को अब अपने पहनावे का खास ध्यान रखना होगा. शिक्षण और कार्यालय के समय उन्हें औपचारिक कपड़ों में ही आना होगा. जींस और टी-शर्ट पहनकर विद्यालय आने की अनुमति नहीं होगी. अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को निर्देश भेजा है. शुक्रवार को जारी पत्र में पहले से दिए गए आदेशों का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है.
जींस-टीशर्ट पहनकर स्कूल आने पर रोक
शिक्षा विभाग के मुताबिक, पहले भी शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के पहनावे को लेकर निर्देश जारी किए गए थे. लेकिन कई विद्यालयों में इनका पालन नहीं किया जा रहा है.
कुछ शिक्षक और कर्मचारी अब भी जींस और टी-शर्ट जैसे अनौपचारिक कपड़े पहनकर स्कूल पहुंच रहे हैं. इसी को देखते हुए विभाग ने दोबारा सख्त निर्देश जारी किया है. अब शिक्षण और कार्यालय अवधि में सभी संबंधित कर्मियों को औपचारिक परिधान पहनना होगा.
स्कूलों में डीजे और डिस्को जैसी गतिविधियां भी प्रतिबंधित
शिक्षा विभाग को विद्यालय परिसरों में डीजे, डिस्को और दूसरी अमर्यादित गतिविधियां आयोजित किए जाने की सूचनाएं भी मिल रही थीं. अपर मुख्य सचिव ने ऐसे आयोजनों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.
पत्र में कहा गया है कि इस तरह की गतिविधियों से स्कूलों का शैक्षणिक माहौल प्रभावित होता है. इसलिए विद्यालयों में अनुशासन और शालीनता बनाए रखना जरूरी है.
खास अवसरों पर ही होंगे डांस और म्यूजिक कार्यक्रम
विद्यालयों में नृत्य और संगीत के कार्यक्रम पूरी तरह बंद नहीं किए गए हैं. शिक्षा कैलेंडर में तय विशेष अवसरों पर ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे.
इन मौकों पर भी कार्यक्रम अनुशासित और शालीन तरीके से करने होंगे. इसके अलावा स्कूल परिसरों में इस तरह के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे.
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सभी डीईओ को पालन कराने की जिम्मेदारी
अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है.
शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में अनुशासन, शालीनता और गरिमापूर्ण माहौल बनाए रखने पर जोर दिया है. इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आदेशों पर सख्ती से अमल कराने की जिम्मेदारी दी गई है.
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