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पंजाब CM के OSD घुम्मन की गिरफ्तारी पर रोक:सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत; FIR रद्द करने और CBI जांच रोकने की मांग खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में CBI की ओर से दर्ज FIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और जांच जारी रहेगी। साथ ही, CBI को नोटिस जारी किया है। यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें आरोपों की जांच CBI को सौंपी गई थी। OSD राजबीर सिंह घुम्मन समेत अन्य लोगों पर आरोप है कि वे मुख्यमंत्री कार्यालय में ट्रांसफर-पोस्टिंग और नीतिगत मामलों में दखल देकर कथित भ्रष्टाचार कर रहे थे। CBI ने इस मामले में घुम्मन और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस समेत कई ठिकानों पर तलाशी ली थी। हाईकोर्ट ने एजेंसी को दो महीने के भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया था। पंजाब सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एडवोकेट भूपिंदर नागपाल ने बताया- पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में CBI जांच पर स्टे की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। कोर्ट ने FIR खारिज करने की मांग भी रद्द कर दी। अब विस्तार से पढ़िए पूर मामला… पंजाब में CBI जांच से जुड़ी 2 अहम बातें… ********** ये खबर भी पढ़ें: पंजाब CM के OSD घुम्मन स्पेशल CBI कोर्ट पहुंचे:बोले- कोर्ट से छूट लेने के बाद भी FIR सार्वजनिक की; केंद्रीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी CBI की तरफ से दर्ज FIR की कॉपी सार्वजनिक होने के बाद सीएम भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन ने चंडीगढ़ की स्पेशल CBI कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि CBI ने उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले से संबंधित FIR को अपलोड करने से छूट देने के लिए आवेदन किया था। CBI ने यह कहते हुए छूट मांगी थी कि मामला संवेदनशील है। CBI अदालत ने इस आवेदन को मंजूर कर लिया था। (पढ़ें पूरी खबर)