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सुप्रीम कोर्ट का CBI की FIR पर रोक से इनकार:जांच एजेंसी को सख्त कार्रवाई न करने को कहा; पंजाब CM के OSD पर करप्शन का आरोप
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री के OSD से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में CBI की ओर से दर्ज FIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने मामले में जबरन कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने CBI को नोटिस भी जारी किया है। यह जांच पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है। जिसमें CM के OSD राजबीर घुम्मन समेत अन्य आरोपियों पर आरोप है कि वह CM ऑफिस में ट्रांसफर-पोस्टिंग से लेकर नीतिगत मामले में दखलअंदाजी कर करप्शन कर रहे थे। इस मामले में CBI ने कुछ दिन पहले CM के चंडीगढ़ स्थित कैंप ऑफिस में भी रेड की थी। लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके बाद अब राजबीर घुम्मन CBI की जांच में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान CBI उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। CM के OSD समेत अन्य के खिलाफ FIR CBI ने मुख्यमंत्री के OSD राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में FIR दर्ज की थी। जांच एजेंसी ने चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय समेत कई ठिकानों पर तलाशी भी ली थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने CBI जांच के निर्देश दिए थे। साथ ही, एजेंसी को दो महीने के भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। FIR रहेगी, जांच भी जारी सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द करने से इनकार करते हुए जांच जारी रखने की अनुमति दी है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। इस तरह पंजाब सरकार को अंतरिम राहत मिली है, लेकिन CBI की जांच पर रोक नहीं लगी है। खबर को हम अपडेट कर रहे हैं….