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अटका है पासपोर्ट? NCR और FIR को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, जानें क्या हैं नियम

Allahabad HC Passport Decision: पासपोर्ट जारी करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट (NCR) दर्ज होने के आधार पर किसी व्यक्ति का पासपोर्ट जारी करने से इनकार नहीं किया जा सकता. इस फैसले को उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनके पासपोर्ट आवेदन NCR दर्ज होने के कारण अटके हुए हैं.
केवल NCR दर्ज होना पासपोर्ट रोकने का आधार नहीं
हाईकोर्ट के अनुसार, किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल NCR दर्ज होने से पासपोर्ट जारी करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती. यानी सिर्फ इस आधार पर पासपोर्ट आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ NCR दर्ज है. पासपोर्ट आवेदन से जुड़े मामलों में इस अंतर को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
FIR लंबित होने पर मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी
वहीं, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR लंबित है, तो पासपोर्ट से जुड़े मामले में मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी होगी. विदेश यात्रा करने से पहले भी आवश्यक अनुमति लेनी होगी. पासपोर्ट आवेदनों के लंबे समय तक अटके रहने की समस्या के बीच हाईकोर्ट का यह आदेश अहम माना जा रहा है.
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