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HSVP की अधिगृहीत जमीन पर अवैध कब्जा:ओवरब्रिज और अंडरपास के नीचे सरकारी जमीन पर बिल्डिंग निर्माण; जेई बोले-कार्रवाई कर रहे
हिसार में अर्बन एस्टेट 2, सूर्य नगर और विभिन्न सेक्टरों (सेक्टर 1, 3, 4, 5, 24 व 25) को जोड़ने के लिए 100 मीटर चौड़ाई में अधिगृहीत की गई HSVP (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता वीरेंद्र कुमार (पुत्र रामनिवास, निवासी सिरसा) ने HSVP के संपदा अधिकारी को लिखित शिकायत सौंपकर कब्जा तुरंत हटवाने की मांग की है। शिकायत के अनुसार, HSVP द्वारा ओवरब्रिज व अंडरपास बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। विभाग ने इस जमीन का कब्जा भी अपने रिकॉर्ड में ले लिया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि विभाग द्वारा रिकॉर्ड में कब्जा दर्ज किए जाने के बावजूद, एक व्यक्ति ने मकान के अंतर्गत आने वाले निर्माण को आज तक नहीं हटाया। आरोप है कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से इस अवैध कब्जे पर रिनोवेशन (नवीनीकरण) का काम भी चल रहा है। शिकायत मिलते ही जेई दौड़े वहीं विभाग को शिकायत मिलने के बाद संपदा अधिकारी ने जेई छत्रपाल को आदेश दिए हैं कि अवैध निर्माण को रोका जाए और सरकारी जमीन से कब्जा हटवाया जाए। जेई छत्रपाल ने बताया कि उनके पास शिकायत आई है और वह आज ही कब्जे को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला शिकायत में माननीय उच्चतम न्यायालय (इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी केस) के फैसले का हवाला देते हुए बताया गया है कि यदि संबंधित विभाग अवार्ड घोषित करने के बाद रपट रोजनामचा में जमीन का कब्जा दर्ज कर लेता है, तो उस भूमि का मालिकाना हक सरकार का माना जाएगा। इस आधार पर HSVP की जमीन पर बना यह मकान पूरी तरह से अवैध है। HSVP एक्ट की धारा 18(1b) के तहत कार्रवाई की मांग शिकायतकर्ता ने संपदा अधिकारी से मांग की है कि HSVP एक्ट की धारा 18(1b) के तहत कड़ा संज्ञान लेते हुए अवैध कब्जे को जल्द से जल्द गिराया जाए ताकि रास्ते में आ रही बाधा दूर हो सके और विकास कार्य आगे बढ़ सके।